रिहाई में लापरवाही, जेल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
यहां की एक विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत पर रिहा होने से पहले निजी एवं नकद बॉन्ड पर वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के हस्ताक्षर लेने में विफल रहने को लेकर आर्थर रोड जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत पर रिहा होने से पहले निजी एवं नकद बॉन्ड पर वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के हस्ताक्षर लेने में विफल रहने को लेकर आर्थर रोड जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
धूत एक बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। धूत 20 जनवरी को आर्थर रोड जेल से रिहा हुए थे। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर भी आरोपी हैं।
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विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एम.आर. पुरवार ने एक अप्रैल को जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया। विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया।
जेल से रिहा होने के बाद धूत अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
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धूत के अस्पताल में भर्ती रहने पर विचार करते हुए, अदालत ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना जमानत की स्वीकृति के लिए धूत की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।