इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह का ट्रांसफर, देश के तीन हाई कोर्ट के जजों का भी तबादला, देखिये सूची
दिल्ली के एक न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों का शनिवार को स्थानांतरण किया गया। यह कदम उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा उनकी इच्छानुरूप स्थानांतरण के अनुरोध को अस्वीकार करने के कई दिन बाद उठाया गया है। पढिये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: दिल्ली के एक न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों का शनिवार को स्थानांतरण किया गया। यह कदम उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा उनकी इच्छानुरूप स्थानांतरण के अनुरोध को अस्वीकार करने के कई दिन बाद उठाया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का तबादला केरल उच्च न्यायालय किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौरांग कांत को कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है।
उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने 12 जुलाई को तीन न्यायाधीधों की उनकी इच्छा के अनुरूप स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उनके स्थानांतरण की अपनी सिफारिश दोहराई थी।
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न्यायमूर्ति कांत ने सात जुलाई 2023 को अनुरोध किया था कि उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश या राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी भी पड़ोसी राज्य में कर दिया जाए।
कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, ''कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोध में कोई दम नहीं मिला।''
सूचना है कि वकीलों के संगठन ने न्यायमूर्ति कांत के स्थानांतरण का विरोध किया था।
एक अन्य फैसले में कोलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह का स्थानांतरण बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए केरल उच्च न्यायालय करने की अपनी सिफारिश भी दोहराई थी।
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न्यायमूर्ति सिंह ने 11 जुलाई 2023 को अपना पक्ष रखा था और दिल्ली, पंजाब या हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान उच्च न्यायालय स्थानांतरण करने का अनुरोध किया था।
तीसरे फैसले में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश पर कायम रहने का संकल्प लिया।
न्यायमूर्ति बजाज ने उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में बने रहने की अनुमति देने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।