दिल्ली पुलिस ने कहा,पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है

डीएन ब्यूरो

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को यहां की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं
पहलवानों के खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं


नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को यहां की एक अदालत में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है।

यह भी पढ़ें | जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने प्राथमिकी दर्ज होने को बताया जीत की ओर पहला कदम

अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की।

25 मई को अदालत ने इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

यह भी पढ़ें | कपिल सिब्बल ने पहलवानों के प्रदर्शन के बीच उठाया ये बड़ा मुद्दा, जानिये क्या कहा

अदालत ‘अटल जन पार्टी’ का राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।










संबंधित समाचार