स्टुडेंटस के छात्रावास शुल्क पर नहीं लगेगा जीएसटी
छात्रावास में रहने वाले स्टुडेंटस के लिए बड़ी खबर ये है कि अब उन्हें छात्रावास सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क पर जीएसटी प्रभावी नहीं होगी।
नई दिल्ली: छात्रावासों में रहने के लिए विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। खबर है यह है कि छात्रावासों में रहने के लिए वार्षिक शुल्क या फीस पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु और सेवा कर प्रभावी नहीं होगी। इस बात की घोषणा वित्त मंत्रालय ने दी।
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वित्त मंत्रालय से जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क पर जीएसटी प्रभावी नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से मुक्त हैं। इस तरह स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जाने वाली भोजन और आवास सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह मुक्त हैं।