NRI बिल: शादी करके विदेश भागने पर अब जब्त होगी प्रॉपर्टी, पासपोर्ट भी होगा रद्द
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में पेश किया एनआरआई बिल, मंजूर होने पर पीड़ित महिलाओं को काफी राहत की उम्मीद जताई जा रही है।
नई दिल्ली: एनआरआई पतियों की मनमानी को लेकर पीडित महिलाएं पिछले काफी दिनों से इसके खिलाफ कानून लाने की मांग कर रही थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन महिलाओं से कहा भी था कि इसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा है और सुषमा स्वराज ने बीते सोमवार को इसे राज्यसभा में पेश किया था और आज इस पर चर्चा होनी है।
NRI बिल लाने का मुख्य उद्देश्य
दरअसल एनआरआई बिल को विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय ने मिलकर बनाया है. इस बिल का मुख्य लक्ष्य एनआरआई पतियों को और अधिक जवाबदेह बनाना है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो एनआरआई पतियों के शोषण के खिलाफ भारतीय महिलाएं अधिक आवाज उठा सकेंगी।
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NRI बिल की विशेष बातें
इस बिल के अनुसार शादी के बाद सभी एनआरआई को 30 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और यदि वह विदेश में रहने वाली किसी एनआरआई महिला से शादी करता है तो वहां भी शादी के 30 दिनों के भीतर स्थानीय अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि कोई एनआरआई शादी करने के बाद बिना रजिस्टर्ड कराए विदेश भाग जाता है तो उसे विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर नोटिस दिया जाएगा और साथ ही यह मान लिया जाएगा कि उसे यह नोटिस मिल गया है।
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इस नोटिस के आधार पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और नोटिस के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर आरोपी एनआरआई को पेश होने का नोटिस दिया जाएगा और उसे अदालत में पेश होना होगा। अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी हो सकता है। कोर्ट के बुलाने पर भी अगर आरोपी पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और फिर इसके बाद उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, साथ ही पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा।
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पिछले काफी दिनों से देश में पीड़ित महिलाएं एनआरआई पतियों की मनमर्जी के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रहे थे। कानून को लेकर महिला संगठन रैली करके अपना विरोध दर्ज करवा रही थीं। इस रैली और संगठन में कई पीड़ित महिलाएं शामिल हैं।