निर्भया केस: SC ने खारिज की पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, अब पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई
सोमवार को निर्भया के गुनहगार पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...
नई दिल्लीः फांसी से बचने के लिए दोषी पवन कुमार द्वारा लगाया गया नया पैंतरा भी आज फेल हो गया है। पवन कुमार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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न्यायमूर्ति एन. वी. रमन, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। पवन की ओर से वकील ए. पी. सिंह ने यह याचिका दायर की थी। इस मामले के तीन अन्य गुनाहगारों की क्यूरिटिव पिटीशन और दया याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी है।
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2012 Delhi gangrape case: One of the convict Pawan's curative petition has been dismissed by the Supreme Court. The petition had sought commutation of his death penalty to life imprisonment. pic.twitter.com/2KhruqyxVb
— ANI (@ANI) March 2, 2020
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा आज पटियाला हाउस कोर्ट में भी निर्भया के दोषियों की अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल, निर्भया के दोषी अक्षय और पवन ने कोर्ट में भी अर्जी लगाई, जिसमें डेथ वारंट पर रोक की मांग की गई है।