निर्भया केस: SC ने खारिज की पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, अब पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई

डीएन ब्यूरो

सोमवार को निर्भया के गुनहगार पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...

दोषी पवन कुमार गुप्ता
दोषी पवन कुमार गुप्ता


नई दिल्लीः फांसी से बचने के लिए दोषी पवन कुमार द्वारा लगाया गया नया पैंतरा भी आज फेल हो गया है। पवन कुमार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

यह भी पढ़ेंः निर्भया केस में फिर टली दोषियों की फांसी, जानिए क्यों 

यह भी पढ़ें | Nirbhaya Case: टूटी दोषी मुकेश की आखिरी उम्मीद, फांसी के फंदे पर लटकना हुआ तय

न्यायमूर्ति एन. वी. रमन, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। पवन की ओर से वकील ए. पी. सिंह ने यह याचिका दायर की थी। इस मामले के तीन अन्य गुनाहगारों की क्यूरिटिव पिटीशन और दया याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी है। 

 

यह भी पढ़ें | निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन की खारिज

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा आज पटियाला हाउस कोर्ट में भी निर्भया के दोषियों की अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल, निर्भया के दोषी अक्षय और पवन ने कोर्ट में भी अर्जी लगाई, जिसमें डेथ वारंट पर रोक की मांग की गई है।










संबंधित समाचार