महाराष्ट्र में होर्डिंग से दबकर मरने वाले व्यक्तियों को मिलेगा मुआवजा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को उन व्यक्तियों के परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की जिनकी पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में एक बड़ा विज्ञापन होर्डिंग गिरने से मृत्यु हो गई थी।
पुणे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को उन व्यक्तियों के परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की जिनकी पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में एक बड़ा विज्ञापन होर्डिंग गिरने से मृत्यु हो गई थी। वहीं घटना के संबंध में गैर इरादतन हत्या का एक मामला दर्ज किया गया है।
औद्योगिक शहर पिंपरी-चिंचवड़ में सर्विस रोड पर सोमवार शाम तेज हवा के कारण लोहे का एक होर्डिंग गिरने से चार महिलाओं सहित पांच व्यक्तियों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे।
यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि शिंदे ने मृतकों के परिजनों के लिए तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।
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इस बीच, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें उस जमीन के मालिक जिस पर होर्डिंग लगाया गया था, उसके निर्माता और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ढांचा किराये पर लिया था और उस कंपनी के खिलाफ भी जिसका विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया था शामिल हैं।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम की अनुमति के बिना रावेत क्षेत्र में पुणे-मुंबई राजमार्ग के पास सर्विस रोड पर होर्डिंग लगाया गया था।
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पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था, ‘‘तेज हवा चलने के दौरान कुछ लोगों ने लोहे के होर्डिंग के नीचे स्थित टायर मरम्मत की एक दुकान में शरण ली थी। अचानक ढांचा उन पर गिर गया, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।’’