बिहार में जाति जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, जानिये क्या कहा हाई कोर्ट ने
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मामले में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से मुखातिब याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
यह भी पढ़ें |
संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायकों की याचिका कोर्ट से खारिज, जानिये पूरा मामला
कुमार ने बताया, “पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है।”
उन्होंने कहा, “हमें अभी इस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। बेशक, फैसले का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।”
यह भी पढ़ें |
बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार को फिर झटका, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की ये याचिका