जानिये, UP में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह राहत भरा फैसला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढिये इस खास फैसले के बारे में..

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियां सुधारने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस बाबत दिए आदेश में सर्टिफिकेट और मार्क्स शीट की गलती को छोटी गलती मानते हुए ये आदेश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने धर्मेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की| एकल पीठ ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फार्म में गलती सुधार की मांग में याचिका की सुनवाई करते हुए आवेदन की छोटी गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें | यूपी की बड़ी खबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में 2 माह में फैसला ले सरकार

अदालत ने सर्टिफिकेट व अंकपत्र नंबर में हुई गलतियों को छोटी गलती मानते हुए यह निर्देश दिया है|

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस बाबत अनुमति देने का आदेश दिया। 

यह भी पढ़ें | Coronavirus India: कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च तक बंद रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय से यूपी में 69 हजार पदों के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन देने वाले लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। 
 










संबंधित समाचार