Fraud: केंद्रीय योजना के नाम पर ऋण दिलाने का वादा, व्यवसायी से 6.5 लाख की ठगी, जानिये पूरी जालसाजी

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के पालघर जिला स्थित डहाणू में जलपान की एक दुकान के मालिक से उसके बेटे को ‘मुद्रा’ योजना के तहत ऋण दिलाने का वादा कर 6.5 लाख रुपये की ठगी की गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दुकानदार हुआ ठगी का शिकार
दुकानदार हुआ ठगी का शिकार


पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिला स्थित डहाणू में जलपान की एक दुकान के मालिक से उसके बेटे को ‘मुद्रा’ योजना के तहत ऋण दिलाने का वादा कर 6.5 लाख रुपये की ठगी की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी अरविंद विनायक बविस्कर ने सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) योजना के तहत ऋण दिलाने के लिए कहा था, जिसमें छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने जनवरी 2021 से नवंबर 2022 के बीच शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 6.5 लाख रुपये लिए। इसमें उसके बेटे के नाम पर ऋण दिलाने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का शुल्क भी शामिल था।

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अरोपी ने उसे फर्जी दस्तावेज सौंपते हुए दावा किया कि ऋण स्वीकृत हो गया है।

शिकायतकर्ता को जब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब उसने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने बताया कि आरोपी बविस्कर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी) और 464 (काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाना) सहित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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उन्होंने बताया कि मामले में अब फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।










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