Raebareli News: अदालत ने दुष्कर्मी चाचा को सुनाई ये सजा, जानिये हैरान करने वाला मामला
रायबरेली में रिश्तों को तार-तार करने वाले दुष्कर्म से जुड़े मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। दोषी को अदालत सजा दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

रायबरेली: रिश्तों को तार-तार करने वाले दुष्कर्मी चाचा को न्यायालय द्वारा 10 साल की कठोर कारावास व 15 हजार रुपये नगद जुर्माने की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) विद्या भूषण पाण्डेय ने बुधवार को अवधेश कुमार को को 10 वर्ष का कारावास एवं 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया रमेश कुमार की तहरीर पर ऊँचाहार में अपने चचेरे भाई अवधेश कुमार के खिलाफ पुत्री के साथ दुष्कर्म का मुकदमा 18 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराया था।
पेश मामले के मुताबिक घटना की रात एक बजे रमेश कुमार पत्नी के साथ मुण्डन में गया हुआ था। उसकी पुत्री दो छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली थी। वह तब अवधेश कुमार ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और भाग गया।
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