Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत की अदालत ने सुनाय ये फैसला, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

सूरत की एक अदालत ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सूरत कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी दोषी करार
सूरत कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी दोषी करार


सूरत (गुजरात): सूरत की एक अदालत ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 2019 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया। अदालत ने कुछ देर बाद राहुल को दो साल की सजा सुनाई और उनको तुरंत जमानत भी दे दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक राहुल गांधी ने कोर्ट से कम से कम सजा का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी मेरे बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

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यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।










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