राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत, जानिए क्या था मामला

डीएन ब्यूरो

झारखंड में मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी,एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी 2024 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय में हुई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत
राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत


रांची: झारखंड में मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी,एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी 2024 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय में हुई।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी ,एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को एक माह के लिए शर्त के साथ स्थगित कर दिया।

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साथ ही गांधी को ट्रायल फेस करने के लिए कानून सम्मत उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को निष्पादित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जिसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया था।बाद में मामले को चाईबासा में एमपी,एमएलए कोर्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था।

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