राजस्थान: पत्नी की हत्या के जुर्म में युवक को उम्रकैद की सजा
राजस्थान के कोटा जिले की एक अदालत ने 37 वर्षीय युवक को उसकी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोटा: राजस्थान के कोटा जिले की एक अदालत ने 37 वर्षीय युवक को उसकी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने मामले में सह-आरोपी टीकमचंद को मृतका का शव जलाकर उसे जंगल में फेंककर सबूत मिटाने के अपराध में सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सरकारी वकील नरेंद्र मालव ने बताया कि अदालत ने पत्नी के हत्यारे गौरव जेठी पर एक लाख रुपये और मामले में सह-आरोपी टीकमचंद पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मालव के मुताबिक, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने गौरव जेठी को 2015 में उसकी पत्नी वैशाली जेठी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराते हुए आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
मालव ने बताया कि गौरव ने जनवरी 2015 में वैशाली से शादी की थी और 21 जुलाई को झगड़े के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त सरकारी वकील के अनुसार, वारदात के अगले दिन गौरव का दोस्त टीकमचंद उसके घर पहुंचा था और वैशाली के शव को जंगल में ले जाकर उसे जला दिया था।
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