दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 हजार जुर्माना

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के थाना नौतनवा क्षेत्र के ग्राम सभा हथियावां में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी अनीश चौधरी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। डाइनामाइट न्यूज पर पढ़िये पूरा मामला

10 वर्ष का सश्रम कारावास
10 वर्ष का सश्रम कारावास


महराजगंजः जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के ग्रामसभा हथियावां में एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी अनीश चौधरी को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कारावास के साथ ही दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है। यह अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। 

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा पूरन गोड निवासी ग्रामसभा हथियावां  ने थाना नौतनवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 दिसंबर 2018 को वह गाड़ी लेकर बाहर चला गया था। उसी रात को मेरी पुत्री लघुशंका करने घर से बाहर गई थी। इसी दौरान घर के बगल का ही रहने वाला अनीश चौधरी पुत्र रामसेवक चौधरी जानमाल की धमकी देकर जबरिया दुष्कर्म किया। मेरी पुत्री रोते हुए घर आई और सारी बातें बताई। मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक द्वारा  न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने 7 गवाह एवं 8 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की । न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साथियों में सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई है।

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