राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज
उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार से गुरुवार को इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार से गुरुवार को इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी।
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गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 14 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया था और सौदे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा जाने माने वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिकाएं दायर की थी।
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इसी से जुड़े एक अन्य मामले में पीठ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला समाप्त कर दिया। पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इन पुनर्विचार याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति कौल ने फैसला पढ़ा। (वार्ता)