निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में रालोद विधायक अनिल कुमार बरी
स्थानीय अदालत ने निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के विधायक अनिल कुमार को शुक्रवार को बरी कर दिया।
मुजफ्फरनगर: स्थानीय अदालत ने निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के विधायक अनिल कुमार को शुक्रवार को बरी कर दिया।
निचली अदालत ने 21 दिसंबर, 2022 को जारी अपने आदेश में अनिल कुमार को दोषी करार दिया था।
यह भी पढ़ें |
शर्मनाक! 70 छात्राओं के वॉर्डन ने उतरवाए कपड़े, कहां का है मामला पढ़िए..
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने शुक्रवार को अनिल कुमार की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि विशेष सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने 21 दिसंबर, 2022 को निषेधाज्ञा उल्लंघन के एक मामले में अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी और 100 रुपये जुर्माना भी लगाया था।
यह भी पढ़ें |
मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीजेपी नेता को गोली मारकर उतारा मौत के घाट
अनिल कुमार के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 16 मई, 2017 को कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था। अनिल कुमार तीन बार से विधायक हैं और उन्होंने पुरकाजी विधानसभा का 2012 से 2017 तक बसपा के विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व किया था।