उत्तराखंड में एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले में शैक्षणिक संस्थान की इमारत समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड में कथित एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के तहत राज्य के हरिद्वार शहर में धनशोधन कानून के तहत एक शैक्षणिक न्यास का भूखंड और 5.62 करोड़ रुपये मूल्य की इमारत कुर्क कर ली गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड में कथित एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के तहत राज्य के हरिद्वार शहर में धनशोधन कानून के तहत एक शैक्षणिक न्यास का एक भूखंड और 5.62 करोड़ रुपये मूल्य की इमारत कुर्क कर ली गई है।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह संपत्ति सेठ बिमल प्रसाद जैन शैक्षणिक न्यास की है, जो रुड़की में फीनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशंस संचालित करता है।
आरोप है कि फीनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशंस ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) छात्रों के नाम पर 2011-12 से लेकर 2014-2015 की अवधि के लिए समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार से फर्जीवाड़ा कर छात्रवृत्ति की एक बड़ी रकम प्राप्त की।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘‘संस्थान ने छात्रवृत्ति की यह रकम प्राप्त करने के लिए झूठे दावे किए, जिसमें सेठ बिमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित फीनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशंस, रुड़की द्वारा हेराफेरी की गई तथा खुद को गलत तरीके से फायदा पहुंचाकर सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया।’’
इसने कहा, ‘‘इस धन को या तो शैक्षणिक न्यास के बैंक खातों में डाल दिया गया या कॉलेज के अन्य खातों में डाला गया और न्यास के खर्चों के लिए उपयोग किया गया तथा नकदी की निकासी की गई।’’
इस सिलसिले में उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था।
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इससे पहले, इसी मामले में ईडी ने टेकवर्ड-वाली ग्राम उद्योग विकास संस्थान का संचालन करने वाले रुड़की स्थित वाली ग्राम उद्योग विकास संस्थान से संबद्ध 1.45 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति (हरिद्वार में स्थित भूमि) कुर्क की थी।