वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार

डीएन ब्यूरो

विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक निलंबित अधिकारी को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
फाइल फोटो


विल्लुपुरम (तमिलनाडु): विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक निलंबित अधिकारी को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें | यूपी में 13 आईपीएस अफसरों के तबादले, जय नारायण सिंह बने आईजी गोरखपुर

अदालत ने पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजीपी) राजेश दास को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

यह भी पढ़ें | एक मुलाक़ात: मनोज टिबड़ेवाल आकाश द्वारा 2018 बैच के युवा आईपीएस सौरभ गुप्ता का साक्षात्कार

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, दास पर 2021 की शुरुआत में एक कनिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।










संबंधित समाचार