Uttar Pradesh: जिला पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनेगी
उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जिला पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनाई जाएगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जिला पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनाई जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के अतुल प्रधान ने सवाल पूछा कि क्या प्रदेश में जिला पंचायतों एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की कोई सेवा नियमावली है और अगर नहीं है तो क्या सरकार नियमावली बनाने पर विचार करेगी।
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प्रधान के सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ववर्ती सरकार (सपा सरकार) ने की थी और 2016 में उसी सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।
उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर विचार कर रही है और जिला पंचायतों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनाई जाए।
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प्रसाद ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती पर भले ही रोक लगी है, लेकिन जिला पंचायत आउटसोर्सिंग के जरिये काम कराने के लिए स्वतंत्र हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज निदेशालय और उनके नियत्रंणाधीन कार्यालय मंडलीय उप निदेशक (पंचायत)/जिला पंचायत राज अधिकारी में कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई पद सृजित न होने के कारण सेवा नियमावली बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।