शिवसेना (यूटीबी) के नेता परब ने इंजीनियर पर हमले के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की
शिवसेना (यूटीबी) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) तथा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने सिविल इंजीनियर पर कथित हमले से संबंधित मामले में बुधवार को यहां एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
मुंबई: शिवसेना (यूटीबी) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) तथा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने सिविल इंजीनियर पर कथित हमले से संबंधित मामले में बुधवार को यहां एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
परब के अलावा प्राथमिकी में नामजद छह अन्य आरोपियों ने भी मामले में गिरफ्तारी के डर के चलते अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. एम. सुंदले से अग्रिम जमानत का आग्रह किया है। सभी याचिकाओं पर 30 जून को सुनवाई होगी।
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक सहायक अभियंता पर हमला करने और धमकी देने के आरोप में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सहयोगी परब और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
यह भी पढ़ें |
बीएमसी चुनावों में शिवसेना आगे
पुलिस के अनुसार, परब और शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पिछले सप्ताह उपनगरीय बांद्रा में पार्टी की शाखा तोड़े जाने के विरोध में सोमवार दोपहर बीएमसी के एच-ईस्ट वार्ड कार्यालय तक मार्च निकाला था।
परब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बाद में बीएमसी की कार्रवाई पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए एच-ईस्ट वार्ड की अधिकारी स्वप्ना क्षीरसागर से मुलाकात की थी।
प्राथमिकी के अनुसार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने क्षीरसागर से उन अधिकारियों को उनके सामने बुलाने को कहा जिन्होंने पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था।
यह भी पढ़ें |
महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता साफ, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुआ समझौता
प्राथमिकी में कहा गया है कि जब कुछ बीएमसी कर्मचारी आगे आए, तो शिवसेना (यूबीटी) के पदाधिकारियों ने कथित तौर पर सहायक अभियंता अजय पाटिल (42) से मारपीट की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) और 506-2 (आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।