तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका
चेन्नई की सत्र अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता वी.सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
चेन्नई: चेन्नई की सत्र अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता वी.सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.अल्ली ने बालाजी को राहत देने से इनकार कर दिया।
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बालाजी को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार में परिवहन मंत्री रहते कथित तौर पर नौकरी के बदले नकदी लेने से जुड़े धन शोधन के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने जून में गिरफ्तार किया था।
मौजूदा समय में वह बिना विभाग के मंत्री हैं।
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