सोनभद्र: 7 साल बाद जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला, पाक्सो एक्ट में दोषी बच्चा पांडेय को 5 वर्ष की कैद
सोनभद्र की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी बच्चा पांडेय उर्फ घनश्याम पांडेय को 5 वर्ष की कैद एवं 17 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
सोनभद्र: सात वर्ष पहले घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी के मामले में सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी बच्चा पांडेय उर्फ घनश्याम पांडेय को 5 वर्ष की कैद एवं 17 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग पीड़िता ने 12 अप्रैल 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 7 अप्रैल 2017 को वह घर पर अकेली थी, तभी रात्रि 11 बजे बच्चा पांडेय उर्फ घनश्याम पांडेय पुत्र कैलास पांडेय,निवासी रैपुरा, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र घर में घुस आया और आते ही उसके साथ जोर जबर्दस्ती करने लगा।
यह भी पढ़ें |
पेंशन बहाली को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया बुद्धि-शुद्धि यज्ञ
विरोध करने पर उसके कपड़े भी फाड़ दिये, हो हल्ला करने पर वह उसे छोड़कर भाग गया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बच्चा पांडेय उर्फ घनश्याम पांडेय को 5 वर्ष की कैद एवं 17 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह भी पढ़ें |
सोनभद्र: थानाध्यक्ष के निलंबन से नाखुश गांव के लोग, बोले, आपके साथ हैं सर!