जिया खान आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली बरी, जानिये पूरी कोर्ट कार्रवाई के बारे में
मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में शुक्रवार को सूरज पंचोली को बरी कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में शुक्रवार को सूरज पंचोली को बरी कर दिया।
जिया तीन जून 2013 को अपने घर में मृत मिली थीं। अभिनेता सूरज पंचोली (32) पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जिया खान की मां राबिया खान ने अभियोजन पक्ष द्वारा इसे आत्महत्या का मामला बताए जाने का विरोध करते हुए दावा किया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए. एस. सयैद ने शुक्रवार को कहा कि सबूतों के अभाव के कारण अदालत पंचोली को दोषी नहीं ठहरा सकती।
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सूरज पंचोली अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री ज़रीना वहाब के बेटे हैं।
सुनवाई के दौरान सूरज पंचोली अपनी मां के साथ अदालत में मौजूद थे।
सूरल पंचोली को इस मामले में जून 2013 में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई 2013 में उन्हें जमानत मिल गई थी।
अमेरिकी नागरिक जिया (25) मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में तीन जून 2013 को मृत मिली थीं। जिया द्वारा कथित तौर पर लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था।
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अदालत में 12 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने अंतिम बयान में सूरज पंचोली ने कहा था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और वह झूठे मुकदमे तथा उत्पीड़न का शिकार हैं।
उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने जिया की मौत के बारे में सुना तो वह टूट गए।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान और उस महिला को खो दिया था जिसे मैं वास्तव में बेहद प्यार करता था।’’