विशेष सीबीआई अदालत ने सचिन वाजे की औपचारिक रिहाई के अनुरोध वाली याचिका खारिज की
विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की औपचारिक रिहाई की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
मुंबई: विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की औपचारिक रिहाई की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
वाजे ने आरोपों से बरी करने और रिहाई का अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया है कि अगर सुरक्षा की आड़ में किसी व्यक्ति को जेल में रखा जा रहा है तो माफी का उद्देश्य ‘‘पूर्ण’’ नहीं होगा।
विशेष न्यायाधीश एस.एच. ज्ञवालानी ने वाजे की यह याचिका खारिज कर दी।
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी गवाह बन चुके वाजे न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, देशमुख और अन्य आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वाजे ने अदालत के समक्ष दलील दी कि मामले के अन्य आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी गई है, लेकिन वह अभी भी हिरासत में हैं।
हालांकि, वाजे ने दावा किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए उनकी माफी पर सहमति जताई थी, लेकिन अब उनके साथ एक आरोपी की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
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वाजे की याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने कहा कि उन्हें (वाजे) इस अदालत के समक्ष एक गिरफ्तार आरोपी के रूप में पेश किया गया था और अदालत के समक्ष पेश कोई भी आरोपी तब तक आरोपी रहता है, जब तक कि उसे बरी नहीं कर दिया जाता।
विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधान अदालत को क्षमादान की शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन इस तथ्य का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को मामले से बरी कर दिया गया है।