सुप्रीम कोर्ट सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े इस मामले में सुनवाई को राजी, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 15 साल पुराने एक आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था । पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 15 साल पुराने एक आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद खान को विधायक के रूप में अयोग्य ठहरा दिया गया था।

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भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने बृहस्पतिवार को खान के वकील की दलीलों पर गौर किया और उनकी याचिका को सुनवाई के लिए 21 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

खान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छजलेट इलाके में एक धरने के दौरान सड़कों को अवरुद्ध करने में शामिल होने के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

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सीजेआई ने कहा, “हम इसपर कल सुनवाई करेंगे।”










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