Covid Hospitals: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अस्पतालों के लिए जारी किये ये सख्त आदेश, कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के सभी राज्यों में स्थित कोरोना अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिये हैं। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़ें क्या निर्देश दिये हैं सर्वोच्च अदालत ने।
नई दिल्ली: देशभर में फैली कोरोना महामारी के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान देश के सभी राज्यों में स्थित कोरोना अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिये हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में अस्पतालों के लिए अगले चार हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि जिन अस्पतालों ने फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं लिया वे चार हफ्ते के भीतर इसे लें।
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सर्वोच्च अदालत ने इन निर्देशों का पालन न करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी भी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को राहत देते हुए कहा कि 'सरकार ऐसा तंत्र विकसित करें जिसमें लगातार काम कर रहे डॉक्टरों को क्रमवार ब्रेक दिया जाए।'