सुप्रीम कोर्ट: जज लोया की मौत की नहीं होगी SIT जांच, कहा- केस का कोई आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई जज बीएच लोया की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। पूरी खबर..
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई जज बीएच लोया की मौत की SIT जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं होगी क्येंकि केस में कोई आधार नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया ।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच का इस मामले पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई कर 16 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो जज लोया के साथ यात्रा कर रहे थे उनपर शक करना उचित नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के सभी जजों पर गलत आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश है।