Narda Case: कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका CBI ने ली वापस
पश्चिम बंगाल के नारदा केस के लोकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। जानिये इससे जुड़ा अपडेट
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा केस के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को सीबीआई ने वापस ले लिया है। सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामलों के तथ्यों पर कोई आदेश नहीं देना चाहते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में पांच सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सभी पक्ष वहीं पर अपनी बातें रखें। इसके बाद यह साफ हो गया है कि अब इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होगी।
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सीबीआई द्वारा हाई कलकता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नारदा स्टिंग केस मामले में चार नेताओं के हाउस अरेस्ट को मंजूरी दी थी। इससे पहले सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। गिरफ्तार किये गये इन चार नेताओं में से तीन टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के नेता हैं।
जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच में यह सुनवाई चल रही थी। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि ये आदेश कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
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