राफेल मामला: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, केंद्र सरकार को नया हलफनामा दायर करने की मिली अनुमति
राफेल मामले में अदालत की अवमानना मामले में न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर सोमवार को अपना जवाब दाखिल किया है। न्यायालय ने गांधी की टिप्पणी 'चौकीदार चोर है' को लेकर उनके खिलाफ 23 अप्रैल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था।
नई दिल्ली: राफेल सौदे के मामले में कोर्ट की अवमानना की नोटिस का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया। अवमानना मामले में पुरानी दलील को ही राहुल गांधी ने आधार बनाया है।
Congress President Rahul Gandhi files affidavit in connection with the contempt petition filed by BJP MP Meenakshi Lekhi over his comment on Supreme Court's Rafale order. pic.twitter.com/al3SBsymTi
— ANI (@ANI) April 29, 2019
इस हलफनामें में उन्होंने कहा है, एक बार फिर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि वह राजनीतिक मामले में न्यायालय में नहीं लाना चाहते हैं। जबकि भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी सु्प्रीम कोर्ट की अवमानना के बहाने राजनीति कर रही हैं।
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गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील में गड़ब़ड़ी को लेकर पुनर्विचार याचिका को कोर्ट में स्वीकार होने के बाद कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) चौकीदार चोर है। राहुल राफेल को लेकर लगातार मोदी और भाजपा सरकार पर हमले करते रहे है और चोरी का इल्जाम लगाते रहते है। जिसके बाद भाजपा सांसद मानाक्षी लेखी ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिरा दायर की जिसपर राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी।
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वहीं राफेल पर पुनर्विचार याचिका मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नया हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है साथ ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। हलफनामा दायर करने के लिए अनुमति दे दी गई है लेकिन सुनवाई को नहीं आगे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को मामले की सुनवाई होनी थी।
Central Government seeks time to file a fresh affidavit in the Rafale review petition case and asks the court to defer the hearing which was fixed for tomorrow to allow it to file the affidavit. pic.twitter.com/kjpa7zVlA4
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— ANI (@ANI) April 29, 2019
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आपको नया हलफनामा दायर करने के लिए अनुमति देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं टाली जाएगी।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई दोबारा शुरू करने को राजी हुआ था।