सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और ढुलाई को प्रतिबंधित करने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर मंगलवार को रोक लगा दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और ढुलाई को प्रतिबंधित करने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के 20 जनवरी के फैसले पर रोक लगा दी।
पीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता (तमिलनाडु सरकार) ने पैरा 13 के संबंध में दिये गये फैसले पर रोक लगाने का पर्याप्त आधार पेश किया है।'
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पीठ ने आगे कहा कि अगर तंबाकू-उत्पादों के निर्माताओं के पास इस बात का पुख्ता आधार है कि उनकी गतिविधियां राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कवर नहीं की जाती हैं, तो वे इसके निवारण के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकते हैं।
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य सरकार को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का पूरा अधिकार है।
सिब्बल ने कहा कि तंबाकू चबाने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालती हैं और शीर्ष अदालत के निर्देश के आधार पर गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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गुटखा और पान मसाला के व्यापार में लगी कंपनियों के लिए सीएस वैद्यनाथन सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए।