Kanwar Yatra: कोरोना काल में कांवड़ यात्रा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को सशर्त मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जतायी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। पढ़िये पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस माह के अंत में होने वाली कांवड़ यात्रा को सशर्त इजाजत दे दी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस निर्णय का स्वत संज्ञान लेनेत हुए मामले पर नाराजगी जातायी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। बेंच ने कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
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जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पढ़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है।
शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है।
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