दिल्ली के मुख्य सचिव का बढ़ेगा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी मंजूरी, केजरीवाल सरकार को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वूर्ण फैसला सुनाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दिखा दी है। अब नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली के केजरीवाल सरकार के लिए एक झटका माना जा सकता है।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली में सेवा विवाद जारी, मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बुलाई सिविल सेवा बोर्ड की बैठक, जानिये ये बड़े अपडेट
सीनियर आईएएस नरेश कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत होने वाले थे। केंद्र सरकार छह महीने का सेवा विस्तार देना चाहती है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है और केंद्र सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव की बर्खास्तगी संबंधी रिपोर्ट एलजी को भेजी, जानिये पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।