फिल्मों की पायरेसी की रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने दी इस विधेयक को मंजूरी, पढ़ें पूरी डिटेल

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

सूचना प्रसारण मंत्री ठाकुर ने डाइनामाइट न्यूज़ से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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उन्होंने बताया कि संसद के अगले सत्र में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को पेश किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिये थे।

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बारे में सभी पक्षकारों के साथ चर्चा की गई और दुनिया में अच्छे चलन को शामिल किया गया।

मंत्री ने कहा कि फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी से नुकसान नहीं हो, इसलिये यह विधेयक तैयार किया गया है। इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा।










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