महराजगंज: नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये कठोर सजा, जानिये 7 साल पुराना ये मामला

डीएन संवाददाता

महराजगंज के सदर कोतवाली के एक मोहल्ले में सात वर्ष पहले नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दो आरोपी को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई। जानिए डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

न्यायालय ने सुनाई सजा (फ़ाइल)
न्यायालय ने सुनाई सजा (फ़ाइल)


महराजगंज: सदर कोतवाली के एक मोहल्ले में सात वर्ष पहले नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। साथ हो दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया। दुष्कर्म के मामले में दोषी का सहयोग करने वाले आरोपी को 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काशीराम आवास नेहरू नगर नगर पालिका परिषद महराजगंज की रहने वाली अनुसूचित जाति की नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोपी तौफीक एवं नूर मोहम्मद उर्फ परवेज को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष/न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं 16/17 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत क्रमशः 10 वर्ष एवं 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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साथ ही साथ कुल 18000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादिनी मुकदमा होशील भारती पुत्री श्याम बिहारी निवासी ग्राम सभा बरियारपुर ओला गाजीपुर थाना पनियरा जनपद महराजगंज ने पुलिस अधीक्षक महराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया की प्रार्थना वर्तमान समय में काशीराम आवास नेहरू नगर जनपद महराजगंज में अपनी 12 वर्षीय पुत्री के साथ रहती है।

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 सक्सेना नगर में रहने वाले तौफीक उम्र 20 वर्ष पुत्र एवं नूर मोहम्मद उर्फ परवेज उम्र 23 वर्ष पुत्रगण कैसर खान निवासी सिटी मोहल्ला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने प्रार्थनी की पुत्री को दिनांक 2 अगस्त 2018 को लेकर भाग गए। पीड़िता ने अपनी पुत्री की काफी तलाश की न मिलने पर सूचना दे रही है।

पुलिस अधीक्षक महराजगंज के आदेश अनुसार थाना कोतवाली सदर जनपद महराजगंज में मुकदमा अपराध संख्या 281/ 2018 दर्ज कर विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों  के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई है।










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