Crime: गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगेस्टर को मिली ये सख़्त सजा
थाना पनियरा अंतर्गत वर्ष 2016 में एक अभियुक्त पर पुलिस ने गैंग बनाकर अपराध करने जैसी गंभीर धाराएं दर्ज की थी। आज कोर्ट ने इस अभियुक्त को 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
पनियरा, (महराजगंज): थाना पनियरा के महुअवा शुक्ल निवासी राकेश सिंह पुत्र साधुशरण सिंह पर पुलिस ने वर्ष 2016 में 3 (1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। अलग-अलग दो घटनाओं में इसके विरूद्ध 20 दिसंबर 20216 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) ने इस मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की दशा में इसे एक माह का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है।
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इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष पनियरा ज्ञानेंद्र कुमार राय वादी रहे जबकि उपनिरीक्षक परमानंद यादव तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा मामले की विवेचना कर रहे थे।