गौतमबुद्ध नगर: किशोरी को अगवा कर किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई ये सजा
गौतमबुद्ध नगर में कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह भी पढ़ें |
Kerala: अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने शुक्रवार को बताया कि थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को चार अगस्त 2011 को रिंकू उर्फ रामकुमार नामक व्यक्ति ने उस समय अगवा किया था जब वह कोचिंग सेंटर जा रही थी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था और चिकित्सा जांच में उससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
यह भी पढ़ें |
Uttar Pradesh: अगवाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी पकड़ा
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने रिंकू को मामले में दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।