धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश का मामला वृहद पीठ के सुपुर्द
उच्चतम न्यायालय ने मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश के व्यापक मसले को गुरुवार को वृहद पीठ के सुपुर्द कर दिया।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश के व्यापक मसले को गुरुवार को वृहद पीठ के सुपुर्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत का फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश जैसे व्यापक मसले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया।
यह भी पढ़ें |
भारत महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए स्वत: क्वालीफाई करने वाली टीमों में शामिल
यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, RTI के दायरे में आएगा CJI दफ्तर
इस बीच पीठ ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के संबंध में पूर्व का फैसला वृहद पीठ का अंतिम निर्णय आने तक बरकरार रहेगा। इस मामले में न्यायमूर्ति नरीमन और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसले से असहमति जताई और अलग से अपना फैसला सुनाया। (वार्ता)
यह भी पढ़ें |
G20 in Goa: गोवा में जी20 सम्मेलन में भारत की समृद्ध कला एवं संस्कृति का शानदार प्रदर्शन