धोखाधड़ी रोकने के लिये जानिये सरकार की ये बड़ी योजना, सिम कार्ड डीलर को करना होगा ये अनिवार्य काम
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम काली सूची में डाला गया है। मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे।
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उन्होंने कहा, ‘‘ अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’’
मंत्री ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन’ देने की सेवा को भी बंद कर दिया है। इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी।
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वैष्णव ने कहा, ‘‘ इसके अलावा व्यवसायों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा।’’
केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है।