नाबालिग का यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल का कारावास

डीएन ब्यूरो

जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग का यौन शोषण करने के जुर्म में शनिवार एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल का कारावास
यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल का कारावास


जींद: जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग का यौन शोषण करने के जुर्म में शनिवार एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने एक नाबालिग का यौन शोषण करने के जुर्म में अभियुक्त को दोषी को बीस साल के कारावास की सजा सुनायी और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

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अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इसके अलावा डीएलएसए पीडि़ता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 सितंबर 2022 को शहर थाना इलाका के एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि जुलाई 2021 में अमनजीत उर्फ अमन ने उसकी बेटी के साथ पीर मजार में बने कमरे में दुष्कर्म किया और इस हरकत की उसने ने वीडियो बना लिया।

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शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि इस वीडियो के माध्यम से आरोपी उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर उसका और यौन शोषण करने लगा। उसका (शिकायतकर्ता का) कहना था कि यहां तक कि आरोपी ने पीडि़ता के घर में घुस कर भी उसके साथ दुष्कर्म किया ।

बाद में महिला थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर अमन के खिलाफ यौन शोषण करने, पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।










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