दिल्ली दंगों और आगजनी के मामले में दो व्यक्ति दोषी करार
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में खजूरी खास में हुए दंगों और आगजनी के लिए दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में खजूरी खास में हुए दंगों और आगजनी के लिए दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है।
अदालत ने मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को दोषी ठहराया, जो उस वर्ष 25 फरवरी को शिकायतकर्ता आमिर हुसैन की दुकान में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मंगलवार को पारित एक फैसले में कहा, 'मुझे लगता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि दोनों आरोपी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन कर गैर कानूनी रूप से जमा हुई दंगाई भीड़ में शामिल थे, जिसने अभियोजन गवाह नंबर 9 (हुसैन) की दुकान में आग लगा दी।”
न्यायाधीश ने हलफनामे दाखिल करने के लिए मामले को 11 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसके बाद सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी।
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