Uttar Pradesh: छह वर्षीय मासूम की हत्या के आरोप में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा
भदोही की एक अदालत ने मंगलवार को छह साल के बच्चे की चाकू से गला काटकर हत्या करने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भदोही: भदोही की एक अदालत ने मंगलवार को छह साल के बच्चे की चाकू से गला काटकर हत्या करने के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने अभियोजन की तरफ से पेश किये सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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इसके साथ 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश देते हुए कहा कि जुर्माने की पूरी धनराशि मृतक बच्चे की मां को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाये।
घटना का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि मामला जिले के गोपीगंज थाना के बदरी गांव में 16 नवंबर 2020 की दोपहर एक बजे की है, जब राम केवल का बेटा परमेश्वर (छह) घर में पानी पी रहा था। उन्होंने कहा कि इसी दौरान गांव के ही त्रिलोकी और उसके भाई त्रिवेणी शंकर उर्फ त्रिवेणी ने एक धारदार चाकू से परमेश्वर की गला रेतकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई वर्ष 2021 से अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में हो रही थी और उन्होंने मंगलवार को फैसला सुना दिया।