केंद्रीय मंत्री को न्यायालय से मिली बड़ी राहत, हत्या का प्रयास मामले में मिलीअग्रिम जमानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक को हत्या का प्रयास मामले में अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जलपाईगुड़ी: कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक को हत्या का प्रयास मामले में अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने उन्हें एक पखवाड़े के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया।
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प्रमाणिक ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ का रुख किया। केंद्रीय मंत्री ने जलपाईगुड़ी पीठ के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी।
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खंडपीठ ने उन्हें मामले में जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
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प्रमाणिक के खिलाफ 2018 में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। उस समय लोगों के एक समूह ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ था।
मामले के सिलसिले में निचली अदालत ने प्रमाणिक के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने सर्किट पीठ के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
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उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणिक को अंतरिम राहत दिए बिना सुनवाई 22 जनवरी तक स्थगित करने के बाद, मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले के संबंध में प्रमाणिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था और उच्च न्यायालय को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
प्रमाणिक के वकील ने खंडपीठ के समक्ष दावा किया कि राजनीतिक कारणों से मंत्री के खिलाफ घटना में शामिल होने का झूठा मामला दर्ज किया गया था।
पहले तृणमूल कांग्रेस में रहे प्रमाणिक फरवरी 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2019 में भाजपा के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़ा था और कूच बिहार लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी।