यूपी में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिये नये नियम, जानिये नई सरकारी गाइडलाइंस

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के बाद यूपी में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिये राज्य सरकार द्वारा नये नियम-निर्देश जारी कर दिये हैं। पढिये, क्या हैं नये नियम

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


लखनऊ: शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिये सरकार ने नयी गाइडलाइंस जारी की है। नये सरकारी निर्देशों के मुताबिक हर शस्त्र धारक को उसके शस्त्रों का विवरण अब एनडीएएल एलिस पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के बाद ये निर्देश जारी किये गये हैं।

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शस्त्र लाइसेंस को लेकर शासन स्तर से जारी किये गये नये निर्देश के मुताबिक अब राजधानी लखनऊ नें कोई भी लाइसेंस धारक दो से अधिक हथियारों को नही रख सकेगा। दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक शस्त्र का लाइसेंस जमा कराना होगा। 

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नये नियम में लाइसेंस धारकों के लिये राहत वाली बात यह है कि अब शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की समय सीमा को 3 साल से बढाकर 5 साल कर दिया गया है। ये सभी नये नियन 1 जुलाई से लागू होंगे।  
 










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