यूपी में सर्पदंश के मामलों को माना जायेगा स्टेट डिजास्टर, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, जानिये पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में सर्पदंश के मामलों को स्टेट डिजास्टर मानने की घोषणा की है। सर्पदंश के मामलों में पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में सांप के काटने (सर्पदंश) से होने वाली मौतों को राज्य आपदा (स्टेट डिजास्टर) घोषित कर दिया है। यानी अब सांप के काटने से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा। यूपी सरकार ने सर्पदंश को स्टेट डिजास्टर घोषित करने के साथ ही पीड़ितों के परिजनों के लिये मुआवजे की राशि का भी ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को इसके लिये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ने कहा कि सर्पदंश को अब राज्य आपदा के रूप में माना जाएगा। पीड़ित के परिजन अब चार-चार लाख रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे।
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सर्पदंश के मामले में मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम जरूरी होगा लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बिसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होगी। मृतक के आश्रितों को सात दिनों के अंदर मुआवजा राशि दी जायेगी। मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें। यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा।
बता दें कि राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था। बरसात के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के कई मामले सामने आते हैं।