उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल प्रशासन को दिया बड़ा ये निर्देश

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नैनीताल जिला प्रशासन को भवाली, हल्द्वानी और कालाढूंगी क्षेत्रों में ठेलों व वाहनों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वालों के लाइसेंस की जांच करने का निर्देश दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

उत्तराखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
उत्तराखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नैनीताल जिला प्रशासन को भवाली, हल्द्वानी और कालाढूंगी क्षेत्रों में ठेलों व वाहनों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वालों के लाइसेंस की जांच करने का निर्देश दिया ।

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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारी से यह देखने को कहा कि वे अपशिष्ट निस्तारण की कौन सी प्रणाली अपना रहे हैं।

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डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, अदालत पर्यटन स्थलों पर ऐसे वाहनों द्वारा इधर-उधर अपशिष्ट फेंकने तथा शराब परोसने के मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है।










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