उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय को जारी किया नोटिस, जानिये पूरा मामला
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को उसके महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश की पुरानी प्रक्रिया को जारी रखे जाने के अनुरोध वाली एक अर्जी पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को उसके महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश की पुरानी प्रक्रिया को जारी रखे जाने के अनुरोध वाली एक अर्जी पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पिछले साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (सीयूईटी) में प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश लिए थे जिससे केवल 20 फीसदी सीटें ही भरी जा सकीं। इसमें कहा गया है कि इससे पहले विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश 12वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जाता था।
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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय अगर तय समयसीमा में नोटिस का जवाब नहीं देता तो कुलपति को अदालत में व्यक्गित रूप से पेश होना होगा।
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जनहित याचिका में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 15 मार्च 2023 को लिखे एक पत्र का जिक्र भी किया गया है जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय सहित उत्तरी राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 2023-24 के लिए सीयूईटी से छूट दिए जाने की बात कही गयी है।