Varanasi (Uttar Pradesh): एएसआई ने अदालत से ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को चार और सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का आग्रह किया

डीएन ब्यूरो

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी अदालत से ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को चार और सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का बुधवार को आग्रह किया । यह जानकारी हिंदू पक्ष के वकील ने दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट
ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट


वाराणसी (उप्र):  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी अदालत से ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को चार और सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का बुधवार को आग्रह किया । यह जानकारी हिंदू पक्ष के वकील ने दी।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक, वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले को बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की थी।

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याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

सर्वेक्षण जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश पर किया गया था जिसमें मस्जिद के गुंबदों, तहखानों और पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वेक्षण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।

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इसमें कहा गया है कि एएसआई को इमारत की उम्र और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए खंभों की भी जांच करनी चाहिए।

अदालत ने एएसआई से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि विवादित जमीन पर खड़े ढांचे को कोई नुकसान न हो।

 










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