उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बड़ा बयान, भ्रष्टाचार-रोधी कानून में धारा 17ए को जोड़ने पर कही ये बात

डीएन ब्यूरो

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम में संशोधन के साथ धारा 17ए को शामिल करना यह सुनिश्चित करने के लिए ‘‘सही दिशा में उठाया गया कदम’’ है कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सकें। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (फाइल फोटो)
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम में संशोधन के साथ धारा 17ए को शामिल करना यह सुनिश्चित करने के लिए ‘‘सही दिशा में उठाया गया कदम’’ है कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सकें।

धनखड़ 16वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिवसीय समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

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उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह (धारा) संबंधित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद लोक सेवकों द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों से संबंधित मुद्दों की जांच को नियंत्रित करती है।’’

उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ का सपना पूरा करने में लोक सेवाओं की अहम भूमिका है।

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, धनखड़ ने कठिन परिश्रम के जरिये विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरशाही की सराहना भी की।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लोक सेवा ढांचे को समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि मिल रहे हैं।’’










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