Crime in UP: यूपी में महिला की गला काटकर हत्या; माता-पिता और बेटे को फांसी की सजा

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश में एक विवाहिता की गला काटकर हत्या के मामले में मृतक महिला के पति, सास और ससुर को फांसी की सजा सुनाई गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

देहज लोभियों को फांसी की सजा
देहज लोभियों को फांसी की सजा


बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में दहेज के लालच में महिला की गला काटकर हत्या करने वाले माता, पिता और बेटे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मई 2024 में महिला के पति, और सास-ससुर ने मिलकर विवाहिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने घटना के महज 8 महीने बाद तीनों देहज लोभियों को हत्या का दोषी करार दिया और परिवार के तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने गुरूवार को निर्मम हत्या के इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पति समेत परिवार के तीनों आरोपियों को दोषी माना और तीनों को फांसी की सजा सुनाई है। 

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीनों दोषियों को तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक उन्हें प्राण ना निकल जाएं।

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घटनाक्रम के मुताबिक एक मई 2024 शाम करीब चार बजे नवाबगंज निवासी तीनों आरोपितों ने मिलकर फराह की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। 

इस मामले में मृतक महिला के भाई मुसब्बर अली ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। देवरनिया के रिछा निवासी मुसब्बर अली ने पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में लिखाया था कि उसकी बहन फराह की शादी करीब दो वर्ष पहले नवाबगंज निवासी मकसद अली से हुई थी।

दर्ज मुकदमे में मुसब्बर अली ने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी बहन फराह को उसका पति मकसद अली, ससुर साबिर अली, सास मसीतन दहेज के लिये प्रताड़ित करते रहते थे। कम दहेज देने और दहेज की मांग को लेकर फराह का लगातार उत्पीड़न होता रहता था। 

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पुलिस की जांच रिपोर्ट और तमाम तथ्यों के साथ सरकारी वकील ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने मामले में पति, सास और ससुर को फराह की हत्या का दोषी माना और तीनों को फांसी को सजा सुनाई।










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